US Embassy – हाल ही में अमेरिका की ट्रंप सरकार ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है, और इसी संदर्भ में भारत स्थित US Embassy ने एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। इस चेतावनी में खास तौर पर उन भारतीय नागरिकों को सावधान किया गया है जो अमेरिका में वीज़ा अवधि से अधिक समय तक रुकने की योजना बना रहे हैं या ऐसा कर चुके हैं। चेतावनी स्पष्ट करती है कि अमेरिका में अधिक समय तक रुकने पर स्थायी बैन लग सकता है।
US Embassy की चेतावनी क्या कहती है?
“वीज़ा की अवधि खत्म होने के बाद यदि आप अमेरिका में रहते हैं, तो आपको डिपोर्ट किया जा सकता है और भविष्य में अमेरिका यात्रा पर स्थायी प्रतिबंध लग सकता है।”
यह संदेश सभी वीज़ा धारकों के लिए है, जैसे:
- वर्क वीजा (H-1B, L-1, आदि)
- स्टूडेंट वीजा (F-1, J-1)
- पर्यटन वीजा (B-1/B-2)
- ट्रांजिट या अस्थायी वीजा
US ट्रंप प्रशासन की प्रवासी नीति
1. सख्ती की शुरुआत पहले दिन से
डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही पहले कार्यकारी आदेश में प्रवासियों के खिलाफ कड़ा रुख दिखाया।
2. 14वें संविधान संशोधन पर निशाना
ट्रंप सरकार ने उस कानून पर भी सवाल उठाए जो अमेरिका में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता देता है, जिससे कई अप्रवासी परिवारों को डर का माहौल महसूस हुआ।
नए नियम: 30 दिनों से अधिक रहने वालों के लिए पंजीकरण जरूरी

अब जो भी विदेशी नागरिक अमेरिका में 30 दिनों से अधिक समय तक रुकते हैं, उन्हें संघीय सरकार के साथ पंजीकरण करवाना जरूरी है। यह नियम सभी देशों के लोगों पर लागू होता है, जिसमें भारतीय नागरिक भी शामिल हैं।
हाई प्रोफाइल भारतीय मामले
1. रंजनी श्रीनिवासन – कोलंबिया यूनिवर्सिटी की छात्रा
उनका वीजा एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप में रद्द कर दिया गया। हालांकि उन्होंने इससे इनकार किया था। डर के कारण वह कनाडा भाग गईं और यही अमेरिकी सरकार ने “स्वेच्छा से देश छोड़ने” का उदाहरण बताया।
2. बदर खान सूरी – जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के स्कॉलर
उन पर हमास से संबंध होने का आरोप लगा। अदालत ने उन्हें रिहा किया क्योंकि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं कर सकी।
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भारतीयों को क्या करना चाहिए?
1. वीज़ा की अवधि का सम्मान करें
हर वीजा की एक अधिकृत अवधि होती है। जैसे ही वह खत्म हो, अमेरिका को छोड़ना अनिवार्य है।
2. अगर अधिक रुकना हो तो विस्तार (Extension) करवाएं
कई मामलों में वीज़ा का विस्तार मुमकिन है, लेकिन उसके लिए समय रहते आवेदन करना जरूरी है।
3. अवैध तरीके से ना रुकें
अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको गिरफ्तार, डिपोर्ट और भविष्य में बैन किया जा सकता है।
वीज़ा से जुड़ी सावधानियाँ
विज़ा प्रकार | विशेष सलाह |
---|---|
वर्क वीजा | नौकरी बदलने पर USCIS को सूचित करें |
स्टूडेंट वीजा | पाठ्यक्रम खत्म होते ही अमेरिका छोड़ें या वैध ट्रांजिशन करें |
टूरिस्ट वीजा | तय समय से पहले ही लौटें |
वीज़ा विस्तार | कम से कम 60 दिन पहले अप्लाई करें |
US Embassy की भूमिका क्या होती है?
1. वीज़ा इंटरव्यू और जारी करना
Embassy, अमेरिका जाने वालों के लिए वीज़ा जारी करती है।
2. चेतावनी और जानकारी देना
अगर अमेरिका में कानून बदलता है या नई नीति आती है, तो Embassy भारतीय नागरिकों को सूचित करती है।
3. संकट की स्थिति में सहायता
COVID-19 जैसे संकट में Embassy भारतीय नागरिकों को मदद देने में भी सहयोग करती है।
क्यों जरूरी है US Embassy की चेतावनियों पर ध्यान देना?
US Embassy की सूचना सीधे अमेरिकी सरकार की नीतियों पर आधारित होती है। अगर आप उसे नजरअंदाज करते हैं, तो:
- आपका वीज़ा रद्द हो सकता है
- अमेरिका में प्रवेश हमेशा के लिए बंद हो सकता है
- आपको हिरासत में लिया जा सकता है
- आपका भविष्य खराब हो सकता है
मदद के लिए कहां संपर्क करें?
US Embassy New Delhi
- वेबसाइट: https://in.usembassy.gov
- वीज़ा हेल्पलाइन: +91-22-6201-4000
- ईमेल: support-india@ustraveldocs.com
निष्कर्ष
यदि आप अमेरिका यात्रा की योजना बना रहे हैं या पहले से वहां हैं, तो US Embassy की चेतावनियों और नियमों को गंभीरता से लें। अमेरिका की ट्रंप सरकार की नई प्रवासी नीतियां बेहद सख्त हैं और इनका उल्लंघन आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। सही दस्तावेज़, सही जानकारी और सही समय पर निर्णय लेकर ही आप सुरक्षित रह सकते हैं।
FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1: क्या US Embassy वीज़ा तुरंत रद्द कर सकती है?
हाँ, अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो वीज़ा रद्द किया जा सकता है।
Q2: क्या वीज़ा की अवधि खत्म होने के बाद कुछ समय रुक सकते हैं?
नहीं, वीज़ा खत्म होते ही अमेरिका छोड़ना अनिवार्य होता है।
Q3: क्या US Embassy भारत में गिरफ्तार कर सकती है?
नहीं, लेकिन वे वीज़ा और यात्रा से जुड़ी कार्रवाई कर सकती हैं।
Q4: क्या मैं ट्रंप के फैसले के खिलाफ अपील कर सकता हूँ?
आप अमेरिकी इमिग्रेशन कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन यह लंबी और कठिन प्रक्रिया है।
Q5: क्या प्रोटेस्ट में शामिल होना वीज़ा रद्द करने का कारण बन सकता है?
हाँ, अगर सरकार को लगता है कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है।